Anurag Dwivedi
अपर जिला मजिट्रेट (नगर) अतुल कुमार (Atul Kumar) ने बताया है कि जनपद में पतंग उड़ाने हेतु कोई व्यक्ति न तो सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/नॉयलान पतंग डोरी एवं चाइनीज मांझे का प्रयोग करेगा और न ही प्रयोग करने हेतु किसी को उत्प्रेरित करेगा।
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उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति/दुकानदार/संस्था सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/ नॉयलान पतंग डोरी एवं चाइनीज मांझे की न तो बिक्री करेगा और न बिक्री करने हेतु किसी को उत्प्रेरित करेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति/दुकानदार/संस्था सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/नॉयलान पतंग डोरी एवं चाइनीज मांझे की न तो निर्माण व भण्डारण करेगा और न ही ऐसा करने हेतु किसी को उत्प्रेरित करेगा।
उन्होंने कहा है कि उपरोक्त का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या-45 सन् 1860) की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। यह आदेश कानपुर (Kanpur) महानगर की सीमा तक प्रभावी होगा। इस आदेश का प्रचार-प्रसार पुलिस अधीक्षकों द्वारा थानों के माध्यम से कराया जाये। यह आदेश दिनांक 20-02-2021 से 19-04-2021 तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने बताया है कि यह आदेश शांति भंग की संम्भावना को ध्यान में रखते हुये धारा- 144 के अन्तर्गत पारित किया जा रहा है। पतंग उड़ाने हेतु सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/नॉयलान पतंग डोरी एवं चायनीज मांझे के प्रयोग से पूर्व में मृत्यु एवं दुर्घटनायें हुई हैं। चूंकि इतना समय नहीं है कि जिन व्यक्तियों के विरूद्ध यह आदेश पारित किया जा रहा है, उन पर नोटिस की तामीली की जा सके।
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