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शराब खरीदने का नहीं दिया बिल तो 5000 रुपए का जुर्माना
हरियाणा में बियर सस्ती, अंग्रेजी शराब महंगी
Arti Pandey
Chandigarh
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में नई आबकारी नीति 2020-21 को स्वीकृति प्रदान की गई, जो पहली अप्रैल, 2020 से लागू होगी। मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मौजूद रहे।
कुछ प्रमुख फैसले
- खरीददार द्वारा बिल मांगे जाने पर ठेकेदार को बिल देना अनिवार्य होगा, अन्यथा 5000 रुपये का जुमार्ना लगाया जाएगा, जो पहले 500 रुपये था
- शराब के ठेकों की संख्या 2500 से बढ़ाकर 2600 की जाएगी और शहरों में ठेके नहीं खोले जाएंगे
- बीयर 10 रुपये सस्ती हो जाएगी, लेकिन अंग्रेजी शराब महंगी
- अंग्रेजी शराब की बोतल की न्यूनतम कीमत 900 रुपये होगी
- शॉपिंग मॉल्स में शराब की दुकानें खुलेंगी
- अगले साल से देसी शराब की बिक्री नहीं होगी
- ग्रामीण क्षेत्रों में गांव की आबादी से बाहर ठेके खोलने की अनुमति होगी
- ठेकों की नीलामी में एकाधिकार को खत्म करने के लिए छह ठेकों के जोन को घटाकर अब दो ठेकों का जोन बनाया गया
- डिस्टलरीज से बाहर शराब ले जाने वाली गाडियों की निकासी प्रात: 9 बजे से सायं 5 तक ही होगी और मोनिटरिंग सीसीटीवी कैमरे व जीपीएस के माध्यम से मुख्यालय चण्डीगढ़ से की जाएगी
- शराब के ठेकों पर बिक्री के लिए पीओएस मशीन अनिवार्य होगी
- समारोहों एवं पार्टियों में शराब परोसने के लिए एक दिन के अस्थाई लाइसेंस के लिए फार्म एल-12ए को आनलाइन किया जाएगा
- समारोह एवं पार्टियां आयोजित करने वाले वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए स्वयं को आबकारी एवं कराधान से स्वयं को पंजीकृत करवाना अनिवार्य होगा
- वाणिज्यिक स्थलों में एल-12ए की लाइसेंस फीस 7500 रुपये निर्धारित की गई है
- निजी स्थलों पर शराब परोसने के लिए व्यक्ति को लाइसेंस के लिए अब 500 रुपये के बजाए 1000 रुपये की फीस देनी होगी
- घर पर शराब रखने के इच्छुक लोगों को एक हजार रुपये की फीस देनी पड़ेगी
- किसी मैरिज पैलेस में बगैर अनुमति शराब की बिक्री होती मिली तो जिला आबकारी अधिकारी उसे एक साल के लिए प्रतिबंधित कर सकेंगे
- फाइव स्टार होटलों में एल-4 व एल-5 की लाइसेंस फीस 45 लाख रुपये से घटाकर 25 लाख रुपये वार्षिक की गई
- फोर स्टार होटलों में बार की लाइसेंस फीस 38 लाख रुपये से घटाकर 22.5 लाख रुपये वार्षिक की गई
- थ्री स्टार होटलों में बार की लाइसेंस फीस गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोडकर, प्रदेश में 20 लाख रुपये से घटाकर 15 लाख रुपये की गई
- गुरुग्राम में यह फीस 20 लाख रुपये जबकि फरीदाबाद में 17 लाख रुपये होगी
- रेस्तरां (नॉन स्टार रेटिड) में बार की लाइसेंस फीस गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोडकर, 12 लाख रुपये से घटाकर 10 लाख रुपये की गई
- गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला में बार के लिए बिक्री का समय बढ़ाया गया
- अब इन तीनों शहरों में रात 1:00 बजे तक बार चलाने की अनुमति होगी
- इन तीनों जिलों में यह समय 10 लाख रुपये प्रति घंटे की अतिरिक्त लाइसेंस फीस के भुगतान पर 2 घंटे के लिए और बढ़ाया जा सकता है
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