आज से होने जा रहे हैं ये अहम बदलाव
आज से कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं जिनका असर आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। एक अक्तूबर से जहां स्मॉल सेविंग डिपॉजिट स्कीम्स पर ज्यादा ब्याज मिलेगा, तो वहीं कॉल ड्रॉप होने पर मोबाइल ऑपरेटर कपंनियों पर भारी जुर्माना लगेगा।
आइए जानते हैं 1 अक्तूबर से लागू होने जा रहे ऐसे ही नियमों या बदलावों के बारे में…
कॉल ड्रॉप हुई तो लगेगा जुर्माना
कॉल ड्रॉप को फिर से रोकने की दिशा में सोमवार यानी 1 अक्तूबर से नई पहल होगी। ट्राई ने कहा है कि नए पैरामीटर के प्रभाव में आने से कॉल ड्रॉप की समस्या में बड़ा बदलाव हेगा। इसमें कॉल ड्रॉप के बदले मोबाइल ऑपरेटर कपंनियों पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। कॉल ड्रॉप की परिभाषा में 2010 के बाद पहली बार बदलाव किया गया।
लागू होंगे TDS प्रोविजंस
गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) कानून के अंतर्गत टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) के प्रोविजंस 1 अक्तूबर से लागू हो जाएग। सेंट्रल GST (CGST) एक्ट के तहत नोटिफाइड एंटिटीज को अब 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के गुड्स और सर्विसेस की सप्लाई पर 1 फीसदी TDS कलेक्ट करना होगा। इसके साथ ही राज्यों को भी अब राज्य कानूनों के अंतर्गत 1 फीसदी टीडीएस लगाना होगा।
CNG और LPG हुई महंगी
- सब्सिडी युक्त रसोई गैस (LPG) 1 अक्तूबर से 2.89 रुपए प्रति सिलिंडर महंगा हो गया है।
- दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में 59 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।
- दिल्ली में सीएनजी की कीमत में भी बढ़त दर्ज की गई है।
- अब सीएनजी की कीमत 44.30 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है यानी कि सीएनजी की कीमत में 1.70 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़त दर्ज हुई है।
अमेरिका एक नए नियम को लाने वाला है अमल में
- 1 अक्तूबर से अमेरिका एक नए नियम को अमल में लाने वाला है।
- इस नियम के तहत अमेरिका सोमवार से उन विदेशियों को वापस भेजना शुरू कर देगा, जिनकी अमेरिका में रहने की वैध अवधि खत्म हो गई है।
- अधिकारियों ने बताया कि यह अवधि वीजा बढ़ाने का आवेदन खारिज होने या स्थिति में बदलाव होने जैसे कारणों से खत्म हो सकती है।
कर्ज लेना होगा महंगा
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने छोटी और लंबी अवधि के कर्ज पर एमसीएलआर दरों में बढ़ोतरी की है। इसके बाद पीएनबी से ऑटो और पर्सनल लोन लेना महंगा जाएगा। पीएनबी ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) में 0.2 फीसदी तक इजाफा किया है। नई दरें 1 अक्तूबर से लागू होंगी।
मिलेगा ज्यादा ब्याज
सरकार ने अक्तूबर से दिसंबर क्वार्टर के लिए स्मॉल सेविंग डिपॉजिट स्कीम्स पर ब्याज दरें बढ़ाई हैं जो एक अक्तूबर से लागू होगी। अब टाइम डिपॉजिट (TD), रेकरिंग डिपोजिट (RD), सीनियर सिटिजन सेविंग अकाउंट, मंथली इनकम अकाउंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC), पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), किसान विकास पत्र (KVP) और सुकन्या समृद्धि स्कीम पर पहले से 0.40 फीसदी तक ज्यादा ब्याज मिलेगा।
कंपनियों को काटना होगा TCS
- ई-कॉमर्स कंपनियों को गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) सिस्टम के तहत टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) के कलेक्शन के लिए उन सभी राज्यों में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जहां उसके सप्लायर मौजूद हैं।
- इसके साथ ही विदेशी कंपनियों को ऐसे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक ‘एजेंट’ भी नियुक्त करना होगा।
- सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) ने यह जानकारी दी है।
- गौरतलब है कि ई-कॉमर्स कंपनियों को 1 अक्तूबर से अपने सप्लायर्स को पेमेंट करने से पहले 1 फीसदी TCS की कटौती करनी होगी।