नियमों को तोड़ना जेब पर भारी पड़ सकता है…
पहली अक्टूबर के कई बड़ बदलाव होने जा रहे हैं. वाहन चलाते वक़्त नियमों को तोड़ना को आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है क्योंकि आज से मोटर व्हीकल एक्ट 2019 Motor Vehicle Act 2019 लागू हो गया है.
अब वाहन के साथ में ड्राइविंग लाइसेंस driving license समेत सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स साथ रखने की अनिवार्यता नहीं होगी. दरअसल, सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में काम करते हुए मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है. जिसके तहत अब मंत्रालय 1 अक्टूबर 2020 से बदले हुए नियम लागू करने जा रहा है. ऐसे में अब 1अक्टूबर से आपको अपनी कार, बाइक या फिर अन्य किसी वाहन के साथ जरूरी दस्तावेज साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी.
इस एक्ट में जुर्माने में भारी इज़ाफ़ा किया गया है. नए नियम के मुताबिक नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हज़ार रु का जुर्माना और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा. बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने पर 500 से 1500 रुपये का जुर्माना. पहले ये 100 से 300 रुपये था. दुपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर जो जुर्माना पहले 100 रुपये था अब वो 500 रुपये हो गया है. प्रदूषण सर्टिफ़िकेट न होने पर पहले 100 रुपये भरने पड़ते थे अब 500 रुपये देने होंगे. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाने पर अब 500 की जगह 5000 रु देने होंगे.
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ख़तरनाक ड्राइविंग driving करने पर अब एक हज़ार की बजाए 5 हज़ार रुपये देने होंगे. ड्राइविंग के दौरान फ़ोन पर बात करने पर 1 हज़ार की जगह 5 हज़ार रुपये तक भरने पड़ेंगे. गलत दिशा में ड्राइविंग driving करने पर अब 1100 के बजाए 5 हज़ार रुपये तक देने होंगे.. रेड लाइट जंप करने पर पहले जो जुर्माना सिर्फ़ 100 रुपये था अब वो 10 हज़ार हो गया है. सीट बेल्ट लगाए बिना गाड़ी चलाने पर अब 1 हज़ार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना अब 10 हज़ार हो गया है. इमरजेंसी गाड़ियों जैसे एंबुलेंस और दमकल की गाड़ियों को साइड न देने पर 10 हज़ार रु का जुर्माना देना होगा. इसके अलावा और भी कुछ बदलाव आज से लागू हो रहे हैं.
नगद पैसा पर टीडीएस कटेगा
किसी भी सरकारी बैंक, पोस्ट ऑफिस से एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा नगदी निकालने पर अब आपको 1 सितंबर से 2 फीसदी टीडीएस देना होगा. माना जा रहा है कि सरकार इसके पीछे डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना चाहती है.
होम और लोन में बदलाव
अब आपके होम लोन और ऑटो लोन को रेपो रेट से लिंक किया जाएगा. इससे फायदा यह होगा कि आरबीआई जब भी रेपो रेट में कटौती करेगा इसका फायदा आपको मिलेगा. एसबीआई यह सेवा आज से शुरू कर देगा.
अब यहां देना होगा KYC
गूगल पे, पीटीएम या फोनपे जैसे मोबाइल वालेट का इस्तेमाल करने वालों को KYC भरना होगा. जिन लोगों ने 31 अगस्त इसे नहीं दिया है उनका वालेट आज से काम करना बंद कर देगा.
देना होगा ज्यादा टीडीएस
अब अगर आप खरीदते हैं तो साथ मिलने वाली सुविधाएं जैसे कार पार्किंग, विद्युत-पानी की सुविधा और क्लब मेंबरशिप जैसी अन्य सुविधाओं पर खर्च भी टीडीएस के दायरे में आएगा.
आधार से नहीं लिंक है पैन तो
अगर अभी तक आपने आधार नंबर से अपना पैन लिंक नहीं कराया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नया पैन जारी करेगा और अब आपका पुराना पैन कार्ड अवैध माना जाएगा.
15 दिन में जारी होगा किसान क्रेडिट कार्ड
अब 1 सितंबर से बैकों को किसान क्रेडिट कार्ड 15 दिन में जारी करना होगा.
LIC पर टीडीएस
अब आपको LIC से मिलने वाली राशि टैक्स के दायरे में आती है तो इस पर 5 फीसदी टीडीएस कटेगा.