ट्रैफिक कानून में बदलाव
#Trafficlaw : देश में हर साल करीब डेढ़ लाख लोग सड़क हादसों में जान गवां देते हैं. ट्रैफिक नियमों के होने के बावजूद ज्यादातर लोग इनका पालन नहीं कर करते. नतीजा, मौत और विकलांगता होती है. ट्रैफिक नियमों का पालन मजबूती से किया जाए, इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में बदलाव कर मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल 2019 को लोकसभा में पास किया गया. ये बिल अप्रैल 2017 में भी लोकसभा में पास हुआ था, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं होने के कारण अटक गया था.
- बिना लाइसेंस के कोई भी गाड़ी चलाने पर 5000 रु. का जुर्माना
- मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाने पर 5000 रु. का जुर्माना
- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रु. का जुर्माना लगेगा
- सीमा से अधिक गति में गाड़ी चलाने पर 5000 रु. का जुर्माना
मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव के बाद अब विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर ज्यादा सजा होगी और जुर्माना भी ज्यादा लगेगा. नए एक्ट में तय मानक से कमतर इंजन बनाने पर गाड़ी बनाने वाली कंपनियों पर 500 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है. ड्राइविंग लाइसेंस बनाने या वाहन का पंजीकरण करवाने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा. सरकार का मानना है कि जुर्माने की राशि कम होने की वजह से लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते.
कितना जुर्माना लगेगा
- सामान्य (धारा-177) और (नई धारा-177-ए) के तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पहले 100 रु. का जुर्माना लगता था, अब 500 रुपए जुर्माना लगेगा.
- बिना टिकट बस में यात्रा (धारा-178) के तहत पहले बस में बिना टिकट चलने पर 200 रु. का जुर्माना था, अब 500 रुपए कर दिया गया है.
- ट्रैफिक विभाग के संबंधित अधिकारियों के आदेश को नहीं मानने (धारा-179) पर पहले 500 रुपए का जुर्माना था, अब 2000 रुपए लगेंगे.
- बिना लाइसेंस के अनधिकृत वाहन चलाने पर धारा-180 के तहत पहले 1000 रुपए का जुर्माना लगता था, अब 5000 रु. लगेगा.
- बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर धारा-181 के तहत पहले 500 रुपए जुर्माना लगता था, अब 5000 रुपए लगेगा.
- बिना हेलमेट दोपहिया चलाने पर 1000 रु. का जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस जब्त करने का प्रावधान है. फिलहाल ये जुर्माना सिर्फ 100 रुपए है.
- बिना योग्यता गाड़ी चलाने पर धारा-182 के तहत पहले 500 रु. का जुर्माना था, जो अब बढ़कर 10 हजार रुपए कर दिया गया है.
- ओवरसाइज वाहन चलाने पर धारा-182बी के तहत 5000 रु. का जुर्माना लगेगा. पहले यह नियम नहीं था.
- तय सीमा से अधिक गति में गाड़ी चलाने पर धारा 182 के तहत पहले 400 रु. जुर्माना लगता था, अब हल्के वजन की गाड़ियों पर 1000 और मध्यम दर्जे की पैसेंजर गाड़ियों पर 2000 रु. जुर्माना लगेगा.
- खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर धारा-184 के तहत पहले 1000 रु. का जुर्माना लगता था, अब 5000 रु. का जुर्माना लगेगा.
- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर धारा 185 के तहत पहले 2000 रु. का जुर्माना था, जो अब पांच गुना बढ़ाकर 10 हजार रु. कर दिया गया है.
- तेज गति में गाड़ी चलाना या रेस करने पर धारा-189 के तहत पहले 500 रुपए का जुर्माना लगता था, अब 5000 रु. का जुर्माना लगेगा.
- ओवरलोडिंग करने पर धारा-194 के तहत पहले 2000 रु. और 1000 रु. प्रति टन के हिसाब से जुर्माना था. इसे बढ़ाकर 20 हजार और 2000 रु. प्रति टन कर दिया गया है.
- यात्रीवाहन में ओवरलोडिंग करने पर धारा-194ए के तहत प्रति अतिरिक्त यात्री 1000 रु. का जुर्माना लगाया जाएगा.
- सीट बेल्ट नहीं लगाने पर धारा-194बी के तहत पहले 100 रु. जुर्माना लगता था, अब 1000 रु. लगेगा.
- दोपहिया वाहनों की ओवरलोडिंग पर धारा-194सी के तहत पहले 100 रु. जुर्माना लगता था, अब उसे बढ़ाकर 2000 रु. कर दिया गया है, साथ ही तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.
- किसी आपातकालीन गाड़ी (जैसे एंबुलेंस) को रास्ता नहीं देने पर धारा-194ई के तहत पहली बार 10000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है.
- गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल से बात करते पकड़े जाने पर पहले 1000 रु. जुर्माना लगता था लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5000 रु. कर दिया गया है.
- बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर धारा-196 के तहत पहले 1000 रु. का जुर्माना लगता था, अब इसे बढ़ाकर 2000 रु. कर दिया गया है.
- हिट एंड रन के मामले में सरकार 2 लाख रु. या उससे अधिक का मुआवजा मृतक के परिजनों के देगी. अब तक यह राशि 25 हजार थी.