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Arti Pandey
Chandigarh
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को भी उज्जवला योजना के तहत घरेलू गैस का कनैक्शन मिलेगा। भारत सरकार के तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों पर इंडियन ऑयल कारपोरेशन के चंडीगढ़ मु यालय ने बुधवार को पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल व ज मू-कश्मीर में उज्जवला योजना का दूसरा चरण शुरू कर दिया।
इसकी औपचारिक घोषणा करते हुए इंडियन आयल कारपोरेशन के मु य महाप्रबंधक संदीप जैन ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत में बताया कि च्प्रधान मंत्री उज्जवला योजनाज् (पीएमयूवाई) 12,800 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ शुरु की गई थी। जिसमें मार्च 2019 तक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को पांच करोड़ कनैक्शन दिये जाने तय किये गये और इसके इलावा मार्च 2020 तक तीन करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनैक्शन देने दिये जाने हैं। मंत्रालय ने करीब आठ माह पहले ही पांच करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।
उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर तक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पंजाब में 4.98 लाख कनैक्शन, भारत पैट्रोलियम कॉरपोरेशन ने 3.86 लाख और हिंदुस्तान पैट्रोलियम कॉरपोरशन 2.51 लाख कनैक्शन समेत कुल 11.36 लाख लाभार्थियों को गैस कनैक्शन दिए हैं।
उन्होंने बताया कि पंजाब में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के 76 फीसदी लाभार्थियों को जब-जब कनैक्शन रिलीज किए गए हैं वह एलपीजी सिलेंडर को रिफेल करवाने के लिये दोबारा लौटे हैं और औसतन प्रति व्यक्ति खप्त 4.57 रिफिल प्रति वर्ष है।
उन्होंने बताया कि गत वर्ष प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का विस्तार करते हुए सात नई श्रेणियां अनुसूचित जाति व जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (ग्रामीण), अंत्योदया अन्न योजना (एएवाई), वनों में रहने वाले, अति पिछड़ा वर्ग, टी और एक्स टी गार्डन ट्राईब्स और ़़द्वीपों तक में रहने वालों को मिलाकर गठित की गई है। हाल ही में, खाना बनाने के लिये स्वच्छ ईंधन एलपीजी को देश के हर वर्ग तक पहुंचाने की दिशा में केबिनेट कमेटी ऑन इकोनोमिक एफेयर्स (सीसीईए) ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अपने एक नये फैसले के द्वारा उन गरीब परिवारों को निशुल्क एलपीजी कनैक्शन रिलीज करने का प्रावधान रखा है जो प्रथम चरण में इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए थे। यह निर्धन लोग न ही सोशियो इकोनोमिक कास्ट सेनसिस की सूची में थे न ही उपर्युक्त सात चिन्हित श्रेणियों की सूची में थे।
कैसे मिलेगा गैस कनैक्शन
इंडियन आयल कारपोरेशन के मु य महाप्रबंधक संदीप जैन ने बताया कि जो परिवार इस योजना का लाभ नहीं उठा पाये थे वह अब मात्र अपने केवाईसी यानि उपभोक्ता पहचान और आधार कार्ड विवरण के साथ-साथ आवेदक के बैंक खाते का ब्यौरा, परिवारजनों को आधार विवरण, राशन कार्ड और एसईसीसी के अनुसार निर्धारित 14 सूत्रीय मानदंड को जमा करवा इस योजना में शामिल हो सकते हैं।
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