Maharashtra, UTTAR PRADESH , Himachal Pradesh
केंद्र सरकार central government ने अनलॉक-4 Unlock-4 की गाइडलाइन जारी कर दी है. अब राज्य सरकारें अपनी गाइडलाइन जारी कर रही हैं. गृह मंत्रालय home Ministry ने बीते शनिवार को अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी की थी. अनलॉक-4 में मेट्रो सेवा बहाल करने की इजाजत दे दी गई है. हालांकि, रेड जोन में मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे. कंटेनमेंट जोन के आसपास के इलाकों में ज्यादा छूट दी जाएगी. गृह मंत्रालय ने कहा था कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में पालन किया जाएगा, जिसमें सामाजिक दूरी सुनिश्चित करना शामिल है.दुकानों को ग्राहकों के बीच पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता होगी.
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Home Ministry गाइडलाइन के अनुसार, व्यक्तियों और वस्तुओं के एक ही राज्य और एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इस तरह की आवाजाही के लिए कोई अलग से अनुमति या अनुमोदन या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी. बिना केंद्र सरकार के पूर्व परामर्श राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारें स्थानीय लॉकडाउन नहीं लगाएंगी. गृह मंत्रालय ने संवेदनशील व्यक्तियों (65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, किसी बीमारी से ग्रसित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे) को अगर आवश्यक कार्य नहीं है तो घर पर ही रहने की सलाह दी है.
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महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन
महाराष्ट्र सरकार Maharashtra Government ने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी की. इसके मुताबिक, महाराष्ट्र में निजी दफ्तर 30 फीसदी स्टाफ के साथ शुरू किए जा सकेंगे. महाराष्ट्र में होटलों को 100 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे गई है. हालांकि सरकार ने इसके लिए एसओपी का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य बना दिया है.
प्रदेश के अंदर जिलों में आवागमन के लिए अब ई-पास की जरूरत नहीं होगी. जहां तक हो सके वर्क फ्रॉम होम (घर से काम) को प्राथमिकता दी जाएगी. दफ्तर, कार्यस्थल, दुकान, बाजार और औद्योगिक व व्यावसायिक गतिविधियों के लिए काम के घंटे तय होंगे. जो भी सार्वजनिक स्थल होंगे वहां थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी होगा.
नई गाइडलाइंस के मुताबिक शादी-विवाह में फिलहाल 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते. अंतिम संस्कार के दौरान अधिकतम 20 लोग एकजुट होंगे. सार्वजनिक जगहों पर थूकना दंडनीय माना जाएगा. संबंधित अधिकारी इसके लिए जुर्माना भी लगा सकते हैं. सार्वजनिक जगहों पर शराब पीना, पान-गुटखा आदि खाना प्रतिबंधित होगा.
उत्तर प्रदेश की गाइडलाइंस
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक, 21 सितंबर से स्कूलों में स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा परामर्श से जुड़े कार्यों के लिए बुलाया जा सकता है. 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन में पड़ने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को स्कूलों में अपनी मर्जी से जाने की अनुमति होगी. इसके लिए उन्हें अभिभावकों की लिखित सहमति की आवश्यकता होगी.
यूपी में सभी सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इस तरह के सभी सभागार बंद रहेंगे. ओपन एयर थिएटर को 21 सितंबर से शुरू करने की अनुमति होगी. प्रदेश सरकार शनिवार-रविवार को जारी लॉकडाउन की प्रक्रिया को पहले की तरह ही चालू रखने पर विचार कर रही है. इसके लिए यूपी सरकार केंद्र से अनुमति लेगी.
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7 सितंबर 2020 से मेट्रो रेल को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा. इसके लिए SOP अलग से जारी की जाएगी. प्रदेश में 21 सितंबर से सभी सामाजिक, एकेडमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्य सामूहिक गतिविधियों को अधिकतम 100 लोगों के साथ शुरू करने की अनुमति होगी.
हिमाचल प्रदेश अनलॉक-4 की गाइडलाइन
हिमाचल प्रदेश#Chandigarh News : बढ़ रहे कोरोना केस फिर भी खोल दिया रेस्टोरेंट में बार, क्लब Himachal Pradesh सरकार की ओर से जारी अनलॉक-4 की गाइडलाइन के मुताबिक, 21 सितंबर के बाद 50 फीसदी स्कूल टीचर हर अल्टरनेट दिन पर स्कूल आ सकते हैं. साथ ही शादी और अंतिम संस्कार में 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है. मंदिरों में एसओपी का पालन करना अनिवार्य है. हिमाचल प्रदेश ने अंतरराज्यीय परिवहन सेवा पर रोक को जारी रखा है. हालांकि, दो राज्यों के बीच टैक्सी सेवा को इजाजत दी गई है. साथ ही बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोविड रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है.