जोन बांटने और लॉकडाउन के नियम
#UttarPradesh की योगी सरकार ने राज्य में 31 मई तक लॉकडाउन lockdown 4.0 rules बढ़ाने का फैसला किया है। इस बार केंद्र सरकार ने जोन बांटने और लॉकडाउन के ज्यादातर नियम तय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी है।
Lockdown has been extended in Uttar Pradesh till 31st May: State Chief Secretary Rajendra Kumar Tiwari
— ANI UP (@ANINewsUP) May 18, 2020
यूपी सरकार ने शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन व बफर जोन का दायरा नए सिरे से तय कर दिया है। गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक शहरी क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन में अगर सिंगल केस है तो 250 मीटर या पूरा मोहल्ला जो कम हो, माना जाएगा।
रात में लागू रहेगी धारा 144
- मुख्य सचिव ने आदेश में कहा है कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी व्यक्ति या वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर)।
- इस संबंध में स्थानीय प्राधिकारी अपने पूरे क्षेत्राधिकार में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी करेगा और इसका कड़ाई से पालन कराएगा।
संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा
सभी जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे। वे केवल कभी बाहर निकलेंगे, जब स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए ही जरूरी हो।