उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) गुंडा नियंत्रण ( संशोधन) विधेयक 2021 सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा (Assembly) में बहुमत से पारित हो गया। इस दौरान बसपा, सपा और कांग्रेस ने विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा था।
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इस पर संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इसमें व्यवहारिक कठिनाई है जिसके कारण विधेयक प्रवर समिति को नहीं भेजा जा सकता। बताया जा रहा है कि यह विधेयक सिर्फ दो जिलों में ही लागू होगा।
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विधेयक के एक प्रावधान पर संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि पुलिस (police) कमिश्नर 25-30 साल सेवा पूरी कर चुके वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी होते हैं और जिलाधिकारी उसने जूनियर होते हैं। इसके बावजूद उन्हें जिलाधिकारी की अनुमति लेनी होती है। जो कि ठीक नहीं है।
वहीं, लोक एवं निजी संपत्ति निरुपम निवारण विधेयक 2021 भी विधानसभा में पारित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि यह विधेयक सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए है।
केवल दो जिलों में होगा लागू
विपक्ष के नेताओं का कहना था कि पुलिस ही गुंडा अधिनियम लगाये और पुलिस ही सुनवाई करे तो निष्पक्षता की उम्मीद नहीं रहेगी। नेताओं की मांग थी कि इसकी सुनवाई का अधिकार प्रशासनिक अधिकारियों को दिया जाए। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि यह कानून सिर्फ उत्तर प्रदेश के लखनऊ और गौतमबुद्धनगर जिले में प्रभावी होगा जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है।
खन्ना का तर्क था कि पुलिस आयुक्त वरिष्ठ अधिकारी होते हैं और जिलों में डीएम (DM) उनसे कनिष्ठ होते हैं इसलिए इसमें संशोधन किये गये हैं। खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा दो में संशोधन किया गया है जिसके तहत अभी तक गुंडा अधिनियम में जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी को सुनवाई और कार्रवाई का अधिकार था लेकिन अब लखनऊ (LUCKNOW) और नोएड(Noida) (गौतमबुद्धनगर) की कमिश्नरेट पुलिस प्रणाली में संयुक्त पुलिस आयुक्त और उप पुलिस आयुक्त को सुनवाई और कार्रवाई का अधिकार मिलेगा।
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि इसमें एक और संशोधन किया गया है जिसके तहत पुलिस आयुक्त के न्यायालय में संयुक्त पुलिस आयुक्त और उप पुलिस आयुक्त के फैसले को लेकर अपील की जा सकती है। यह सिर्फ पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले दोनों जिलों के लिए ही लागू होगा। प्रवर समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव गिर जाने के बाद विधानसभा में यह विधेयक बहुमत से पारित हो गया।
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