Uttar Pradesh Panchayat Election: आरक्षण कैसे होगा इस पर हाईकोर्ट (High Court) ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 2015 में हुए आरक्षण को बेस मानकर इस बार भी आरक्षण लिस्ट तैयार की जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High court) की लखनऊ बेंच का यह फैसला योगी सरकार (Yogi Sarkar) के लिए झटका माना जा रहा है। हाईकोर्ट ने 25 मई तक पंचायत चुनाव (Panchayat Election) करवाने के भी निर्देश दिए हैं। अब इस फैसले के बाद आरक्षण लिस्ट फिर से बनेगी, जिससे कई ग्राम पंचायतों में चुनावी समीकरण बदल जाएंगे।
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अजय कुमार की तरफ से दाखिल याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि…
बता दें कि हाईकोर्ट (High Court) ने अजय कुमार की तरफ से दाखिल याचिका पर फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission) से कहा कि 2015 को आरक्षण का बेस वर्ष मानकर काम पूरा किया जाए। इससे पहले राज्य सरकार (State government) ने अदालत में कहा कि वह 2015 को आधार वर्ष मानकर त्रिस्तरीय चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने को तैयार है। कोर्ट ने पंचायत चुनाव को 25 मई तक पूरा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि 27 मार्च तक आरक्षण लिस्ट भी फाइनल हो जाना चाहिए। अजय कुमार ने राज्य सरकार के 11 फरवरी 2011 के शासनादेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट (High Court) में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि इस बार की आरक्षण सूची 1995 के आधार पर जारी की जा रही है, जबकि 2015 को आधार वर्ष बनाकर आरक्षण सूची जारी की जानी चाहिए। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अंतिम आरक्षण सूची जारी किए जाने पर रोक लगा दी थी।
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कोई खुश तो किसी को लगा झटका
मौजूदा आरक्षण व्यवस्था पर हाईकोर्ट की रोक के बाद उन दावेदारों को बड़ा झटका लगा है जिन्होंने पोस्टर-बैनर छपवाकर प्रचार-प्रसार करना शुरू कर दिया था। उन्हें अब ये डर सताने लगा है कि कहीं अभी के आरक्षण में हाथ आई सीट 2015 की आरक्षण व्यवस्था के चलते हाथ से न निकल जाए। हालांकि वे दावेदार जिनके हाथ इस आरक्षण लिस्ट से मायूसी लगी थी, वे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद नई व्यवस्था से कुछ बदलाव हो जाए
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