UTTAR PRADESH NEWS : कोर्ट में एक अवमानना के मामले में रविवार को अवकाश के दिन शाम साढ़े छह बजे शपथ पत्र दाखिल करना जिलाधिकारी अयोध्या को भारी पड़ गया।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ खंडपीठ ने जिलाधिकारी नीतीश कुमार को अगली सुनवाई पर उपस्थित होकर यह बताने को कहा है कि क्या वह स्वयं न्यायालय परिसर में उपस्थित थे। सरकारी वकील ने न्यायालय को बताया कि जिलाधिकारी नीतीश कुमार के कार्यालय के अधिकारियों ने उन्हें उक्त शपथ पत्र दिया था। सरकारी वकील के दफ्तर में उक्त शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र व इंडेक्स तैयार किया गया था।
न्यायालय ने हाईकोर्ट लखनऊ के सीनियर रजिस्ट्रार को भी आदेश दिया है कि वह सम्बंधित सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को सुरक्षित कर लें तथा अगली सुनवाई पर पेश करें। न्यायालय ने सम्बन्धित ओथ कमिश्नर मो. जावेद को भी हाजिर होने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी।यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने भोला नाथ शर्मा की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।
याची ने उक्त याचिका पेंशन भुगतान के आदेश का अनुपालन न करने का आरोप लगाते हुए दाखिल की है। याचिका पर बुधवार को जिलाधिकारी, अयोध्या का सशपथ अनुपालन शपथ पत्र सुनवायी के दौरान दाखिल किया गया।
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न्यायालय ने पाया कि उक्त शपथ पत्र 28 अप्रैल की शाम साढ़े छह बजे मुख्य स्थायी अधिवक्ता के कार्यालय मे तैयार किया जाना दर्शाया गया है। जबकि 28 अप्रैल को रविवार होने की वजह से मुख्य स्थायी अधिवक्ता का कार्यालय बंद था।
वहीं सरकारी वकील ने न्यायालय को बताया कि जिलाधिकारी नीतीश कुमार (DM Nitish Kumar) के कार्यालय के अधिकारियों ने उन्हें उक्त शपथ पत्र दिया था। सरकारी वकील के दफ्तर में उक्त शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र व इंडेक्स तैयार किया गया था।
इन तथ्यों के सामने आने के बाद न्यायालय ने जिलाधिकारी नीतीश कुमार को तलब कर पूछा है कि क्या वह 28 अप्रैल को शाम साढ़े छह बजे हाईकोर्ट परिसर में स्वयं उपस्थित थे अथवा नहीं।