UTTAR PRADESH NEWS : HIGH COURT ने अवमानना के मामले में हाजिर न होने पर KANPUR सदर तहसीलदार (Sadar Tehsildar) रितेश कुमार सिंह के खिलाफ वारंट जारी किया है।
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गुजैनी निवासी मंजू श्रीवास्तव ने प्रतापपुर में 2018 में एक जमीन खरीदी थी। उनकी मौत के बाद वसीयत के आधार पर यह जमीन अरुण त्रिवेदी को मिली। इस जमीन से जाने वाले रास्ते पर दबंगों ने रोक लगा दी थी। इसपर तहसीलदार के यहां मुकदमा दाखिल किया गया था।
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मुकदमे का निस्तारण न होने पर अरुण ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जहां तहसीलदार को नोटिस भेजा गया था ,पर तहसीलदार नहीं पहुंचे। इस पर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने तहसीलदार के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। CMM को आदेश दिया कि वह एक अगस्त को तहसीलदार को हाईकोर्ट में हाजिर कराएं।