उत्तर प्रदेश (Uttar pradesh government) में सरकार ने पटाखे जलाने पर बैन (Crackers ban) लगा दिया है। शासन की ओर से जारी किए गए आदेश में 13 जिलों में पूरी तरह पटाखे (Firecracker) जलाने पर बैन है जबकि अन्य जिलों में अब सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकेंगे। एनजीटी के आदेश के बाद सरकार (government) ने आदेश जारी कर दिया है। पटाखे (Firecracker) बैन का आदेश फिलहाल 30 नवंबर तक जारी रहेगा। 30 नवंबर के बाद सरकार आगे समीक्षा के बाद फैसला लेगी।
यह भी खबरें पढें :
- यह पटाखे रखना और बेचना दंडनीय घोषित, मिलेगी सजा
- 18 राज्यों में पटाखों पर पूरे महीने लगेगा बैन?
- #INDIANRAILWAY : ट्रेन यात्रा से पहले जानें ये जरूरी बात
- जानिए कैसे, आज से #WHATSAPP से भेज सकेंगे पैसे
- #BREAKING : 30 नवंबर तक पटाखों के चलाने पर रोक
- #DEEPAWALI : पूरे दिन रहेगा र्स्वार्थ सिद्धि योग
- #DHANTERAS पर घर पर जरूर लाएं ये चीजें, नहीं होगी…
इन शहरों में लगा बैन
- मुजफ्फरनगर
- आगरा, वाराणसी
- मेरठ
- हापुड़
- गाजियाबाद
- कानपुर
- लखनऊ
- मुरादाबाद,
- नोएडा
- ग्रेटर नोएडा
- बागपत
- बुलंदशहर
नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (NGT) ने एक आदेश में कहा था कि देश के जिन राज्यों में एम्बिएंट एयर क्वालिटी ‘खराब’ की श्रेणी में बनी हुई है, उन राज्यों और शहरों में भी 9 नवंबर की मध्यरात्रि से लेकर 30 नवंबर की मध्यरात्रि तक पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर प्रतिबंध से जुड़ा NGT का आदेश लागू होगा। जिन शहरों में एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉडरेट है, वहां सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकते हैं। एयर पोलूशन की वजह से एनजीटी के निर्देश के बाद राजधानी लखनऊ तथा पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आतिशबाजी पर बैन लगा दिया है।
यह भी खबरें पढें :
- 499 वर्ष बाद इस #DIWALI पर बन रहा दुर्लभ योग
- जानें, कब है #ABHYANGASNAN, शुभ मुहूर्त और महत्व
- #UTTARPRADESH : आय, जाति और राशनकार्ड का आवेदन करना होगा महंगा, जानें…
- इस #AADHARCARD से नहीं चोरी होगी आपकी निजी जानकारी, जानिए…
- #DHANTERAS : होगा और भी खास, बन रहे दो शुभ संयोग
- #RAMAEKADASHI : सुनें यह व्रत कथा, जानें…