दुकानों की एक साल की लाइसेंस फीस 12 लाख रुपये तय की गई है
#UttarPradesh सरकार ने शराब की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला किया है UttarPradesh के शॉपिंग मॉल में सोमवार से महंगी शराब की बिक्री होगी. उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को इसका आदेश जारी किया है. शराब की बिक्री सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक होगी.शॉपिंग मॉल्स में 700 रुपये से ऊपर की प्रीमियम एवं इंपोर्टेड ब्रांड्स की बिक्री होगी. इसके अलावा 160 रुपये से ऊपर की प्रीमियम एवं इंपोर्टेड ब्रांड्स की बीयर भी मिलेगी.
महंगी विदेशी शराब बेचने की अनुमति
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में शॉपिंग मॉल्स से खरीदारी का प्रचलन तेजी से बढ़ा है, जिसको देखते हुए शॉपिंग मॉल्स में महंगी विदेशी शराब बेचने की अनुमति दी गई है.
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इन दुकानों में विदेशी शराब, भारत में बनी स्कॉच, जिन और वाइन के सभी ब्रांड, 700 रुपये से अघिक रुपये कीमत की वोदका, 160 या उससे अधिक कीमत के बीयर की कैन बेचने की इजाजत होगी.
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पिलाने की इजाजत नहीं
सरकार ने बताया कि दुकानों की एक साल की लाइसेंस फीस 12 लाख रुपये तय की गई है. जो किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म अथवा सोसाइटी से प्राप्त किया जा सकता है. इन दुकानों में ग्राहकों को प्रवेश करने और अपनी इच्छानुसार ब्रांड चुनने की सुविधा होगी. दुकान वातानुकूलित होगी, लेकिन परिसर में पिलाने की इजाजत नहीं होगी.