कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के तहत बुधवार को मंजूर
#UttarPradesh सरकार ने कोरोना संक्रमण में लॉकडाउन की वजह से नहीं चले यात्री वाहनों का दो महीने का और माल वाहक वाहनों का एक महीने का टैक्स माफ कर बड़ी राहत दी है। सरकार ने परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के तहत बुधवार को मंजूर कर लिया है।
करीब 240 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होगा
यात्री वाहनों और माल वाहक वाहन मालिकों के संगठन काफी समय से यह मांग कर रहे थे। सरकार के इस फैसले से करीब चार लाख यात्री वाहनों और डेढ़ लाख माल वाहक वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। हालांकि, इससे परिवहन विभाग को करीब 240 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होगा।
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मोटरयान अधिनियम-1997 के तहत
माल वाहक वाहनों का अप्रैल का और यात्री वाहनों का अप्रैल और मई महीने का टैक्स माफ किया गया है।
सरकार ने यह छूट मोटरयान अधिनियम-1997 के तहत दी है। माना गया है कि मालवाहन वाहन केवल एक महीने ही नहीं चले।
मई से वे आवश्यक वस्तुओं को लाने- ले जाने के लिए उपयोग में लाए गए। इसी तरह यात्री वाहन अप्रैल और मई दो महीने नहीं चले।
एक जून से यात्री वाहन भी संचालित होने लगे थे।
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