Wrestlers Protest : भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) को नाबालिग पहलवान के यौन शोषण केस (Minor sexual abuse case) में क्लीन चिट मिल गई है। गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में नाबालिग यौन शोषण केस की 550 पन्नों की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी।
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वहीं 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट पेश कर दी गई है। इसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम भी है।
दरअसल, 7 महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को दिल्ली पुलिस में बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को 2 मामले दर्ज किए थे। पहला मामला 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर था, जबकि एक केस नाबालिग की शिकायत पर दर्ज किया गया था।
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बयान बदलने से पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दी
नाबालिग पहलवान के केस में दिल्ली पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट में कहा, ‘जांच में यौन शोषण के कोई सबूत नहीं मिले हैं। इसलिए इस केस को बंद कर रहे हैं।’ दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने बताया कि POCSO मामले में हमने शिकायतकर्ता यानी पीड़िता के पिता और स्वयं पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने के लिए कोर्ट से अपील की है।
कुश्ती ट्रायल में किया था भेदभाव
नाबालिग पहलवान ने बृजभूषण (Brij Bhushan Sharan Singh) पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में बयान बदल दिए। नाबालिग पहलवान ने कहा कि उसका यौन शोषण नहीं बृजभूषण ने कुश्ती ट्रायल में भेदभाव किया था।
पॉक्सो एक्ट में केस चलेगा या नहीं
नाबालिग पहलवान के दो बार कोर्ट में बयान दर्ज किए गए। इस मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। कोर्ट तय करेगा कि बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस चलेगा या नहीं।
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दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता ने बताया कि
दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने बताया कि 6 बालिग पहलवानों के केस में हमने बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के ख़िलाफ धारा 354, 354-A व D के तहत चार्जशीट दाखिल की है। विनोद तोमर के ख़िलाफ धारा 109, 354, 354 (A), 506 के तहत चार्जशीट दायर की गई है। इस केस की अगली सुनवाई 22 जून को होगी।