#YogiSarkar : दिल्ली से नोएडा शराब ले जाने पर होगी जेल….
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अगर आप नोएडा या गाजियाबाद में रहते हैं और सस्ती दरों पर दिल्ली से शराब खरीद कर लाते हैं तो ये महंगा पड़ सकता है. इसे लेकर उत्तर प्रदेश की #YogiSarkar नया कानून लेकर आयी है जिसके मुताबिक दिल्ली से शराब खरीदने पर पांच हजार रुपये के जुर्माने के साथ पांच साल की जेल हो सकती है.
एक अप्रैल से लागू हो गया है यह नियम
यह नियम एक अप्रैल से लागू हो गया है. राज्य में शराब की बिक्री को लेकर मौजूदा कानून में बदलाव करने के लिए कई संशोधन पेश किए गए थे. जिसमें से योगी सरकार ने पिछले साल सितंबर में एक्साइज एक्ट 1910 में संशोधन किया था, ताकि पड़ोसी राज्यों से शराब के आयात की जांच की जा सके.
गैर-जमानती अपराध माना जाएगा
- योगी सरकार द्वारा संशोधित नए कानून के तहत अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य राज्य से एक से ज्यादा शराब की सील बंद बोतल लेकर उत्तर प्रदेश में दाखिल होता है तो उसे पुलिस जांच का सामना करना पड़ सकता है.
- बता दें कि, नोएडा और गाजियाबाद के लोगों द्वारा दिल्ली से सस्ती दरों पर शराब खरीदना आम बात है.
- नए कानून के मुताबिक, दूसरे राज्य से यूपी में शराब सप्लाई करने पर इसे गैर-जमानती अपराध माना जाएगा और शराब ले जा रहे व्यक्ति को 5 हजार रुपये जुर्माने के साथ-साथ अधिकतम 5 साल की जेल की सजा हो सकती है.
- हालांकि, यह नियम खुली बोतलों पर लागू नहीं होगा.इसके अलावा, नए संशोधित कानून के तहत उत्तर प्रदेश में शराब की दुकान खुले रखने के समय में भी 4 घंटे की कटौती की गई है.
- इसके तहत अब दोपहर 12 बजे से और रात के 10 बजे तक ही शराब की दुकानें खुली रहेंगी. इससे पहले, दुकानों को सुबह 9 बजे से रात के 11 बजे तक खुले रखने की अनुमति थी.
- यह निर्णय विभिन्न आवासीय संघों द्वारा भेजे गए सुझावों के आधार पर लिया गया है.गाजियाबाद जिला के एक्साइज ऑफिसर ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि संशोधित कानून के तहत एक बार में अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में शराब की एक ही बोतल लाने की अनुमति है.
- अगर कोई एक से अधिक शराब की बोतल ले जाते पकड़ा जाता है तो माना जाएगा कि वो फायदा कमाने के लिए ऐसा कर रहा है. ऐसे में उस व्यक्ति पर शराब की तस्करी का आरोप लगाया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.